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RBI ने विदेशी व्यापार के लिए नए मसौदा विनियम जारी किए

RBI Releases New Draft Regulations to Liberalise Foreign Trade
पढ़ने का समय: 3 मिनट
Rachna Kumari

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी व्यापार लेनदेन को आसान बनाने के लिए नए मसौदा विनियम और दिशानिर्देश जारी किए।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को विदेशी व्यापार लेनदेन को सरल बनाने के लिए नए मसौदा विनियम और दिशानिर्देश जारी किए। इन नए नियमों का उद्देश्य विशेष रूप से छोटे निर्यातकों और आयातकों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

आरबीआई ने कहा कि ये नए विनियम अधिकृत डीलर बैंकों को अपने विदेशी मुद्रा ग्राहकों को तेजी से और अधिक कुशल सेवा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाएंगे। आरबीआई ने बताया कि यह निर्णय फेमा, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को क्रमिक रूप से उदार बनाने के उसके प्रयासों का एक निरंतर हिस्सा है।

आरबीआई ने कहा कि फेमा के तहत मसौदा विनियम और अधिकृत डीलर बैंकों को निर्देश उसकी वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध हैं। मसौदा प्रस्तावों (विनियमों और निर्देशों दोनों) पर टिप्पणियां 1 सितंबर, 2024 तक ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती हैं, ईमेल का विषय लाइन 'FEMA के तहत निर्यात और आयात पर मसौदा विनियम और निर्देशों पर प्रतिक्रिया' होना चाहिए, आरबीआई ने कहा।

इस कदम का उद्देश्य विदेशी व्यापार में शामिल लेनदेन की प्रक्रियाओं को सरल बनाना और व्यापार समुदाय को अधिक सहूलियत देना है। आरबीआई ने जोर देकर कहा कि इन विनियमों का उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए व्यापार प्रक्रिया को अधिक सुलभ और कुशल बनाना है।

आरबीआई के अनुसार, मसौदा विनियम और दिशानिर्देश अधिकृत डीलर बैंकों को अधिक लचीलापन प्रदान करेंगे, जिससे वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकेंगे। यह कदम भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापारिक माहौल को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

व्यापारिक समुदाय और जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, अंतिम विनियम और दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये नियम सभी हितधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।


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